पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में रोड एक्सीडेंट में कमी लाने और ट्रैफिक नियमों के पालन को प्रेरित करने के लिए नए नियमों को लागू किया है. इसके तहत लोगों को अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ज्यादा जुर्माना देना होगा. रोड एक्सीडेंट के मामलों में कमी लाने के उद्देश्य पश्चिम बंगाल सरकार ने ट्रैफिक नियमों में बदलाव किया है. एक नए नोटिफिकेशन के अनुसार राज्य में मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) के अनुसार अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर ज्यादा जुर्माना देना होगाकेंद्र सरकार ने 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना बढ़ा दिया था, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने ‘आम आदमी को होने वाली कठिनाइयों’ को देखते हुए अभी तक जुर्माना नहीं बढ़ाया था.
राज्य परिवहन विभाग के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक बिना लाइसेंस के कार चलाने वाले व्यक्ति को अब 500 रुपये के बजाए 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा. इसी तरह लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले को 400 रुपये के पहले के जुर्माने के बजाए 4,000 रुपये का जुर्माना देना होगा.सड़क पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता पाए जाने पर अब 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक जुर्माना देना होगा, वहीं कार इंश्योरेंस के लैप्स होने पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा. सड़क पर रेसिंग के लिए 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा.
नोटिफिकेशन के मुताबिक, बिना रोड परमिट के कोई भी वाहन चलाने पर 10,000 रुपये और रजिस्टर्ड नहीं होने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा.
ये सभी नए ट्रैफिक नियम जल्द लागू कर दिए जाएंगे. ट्रैफिक पुलिसकर्मी और मोटर वाहन निरीक्षक जुर्माना वसूल सकते हैं. नए नियमों को लेकर कहा गया कि इससे एक तरफ से सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी और दूसरी ओर, लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित होंगे