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कोलकाता

WEST BENGAL-ट्रैफिक जुर्माना राशि बढ़ाने पर टैक्सी-ऐप कैब यूनियन मुखर

ट्रैफिक जुर्माना राशि बढ़ाने का विरोध करते हुए एटक समर्थित वेस्ट बंगाल टैक्सी ऑपरेटर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी और कोलकाता ऐप कैब ऑपरेटर्स फोरम ने मौलाली में प्रदर्शन किया

कोलकाताFeb 25, 2022 / 06:45 am

Shishir Sharan Rahi

WEST BENGAL-ट्रैफिक जुर्माना राशि बढ़ाने पर टैक्सी-ऐप कैब यूनियन मुखर

WEST BENGAL-ट्रैफिक जुर्माना राशि बढ़ाने पर टैक्सी-ऐप कैब यूनियन मुखर

BENGAL NEWS-कोलकाता। ट्रैफिक जुर्माना राशि बढ़ाने का विरोध करते हुए एटक समर्थित वेस्ट बंगाल टैक्सी ऑपरेटर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी और कोलकाता ऐप कैब ऑपरेटर्स फोरम ने गुुरुवार को मौलाली में प्रदर्शन किया। सचिव नवल किशोर श्रीवास्तव ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मौलाली क्रासिंग पर गुरुवार दोपहर १२ से ४ तक प्रदर्शन किया गया। टैक्सी किराए में संशोधन के साथ जुर्माना राशि में असामान्य वृद्धि के खिलाफ एटक के नेतृत्व वाली टैक्सी ओला उबर यूनियनों ने दोपहर 12 से शाम 4 तक अपनी सेवाओं को निलंबित रखा।हाल ही परिवहन विभाग ने राज्य में ट्रैफिक जुर्माना राशि बेतहाशा बढ़ा दी है। इससे टैक्सी, ऐप कैब को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्रीवास्तव ने कहा कि परिवहन मंत्री से ट्रैफिक जुर्माना राशि वापस करने की मांग की है।
बदल गए ट्रैफिक नियम- कार-बाइक वाले गौर से पढ़ लें, पहले से ज्यादा कटेगी जेब, चुकाना होगा 10 हजार तक चालान
पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में रोड एक्सीडेंट में कमी लाने और ट्रैफिक नियमों के पालन को प्रेरित करने के लिए नए नियमों को लागू किया है. इसके तहत लोगों को अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ज्यादा जुर्माना देना होगा. रोड एक्सीडेंट के मामलों में कमी लाने के उद्देश्य पश्चिम बंगाल सरकार ने ट्रैफिक नियमों में बदलाव किया है. एक नए नोटिफिकेशन के अनुसार राज्य में मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) के अनुसार अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर ज्यादा जुर्माना देना होगाकेंद्र सरकार ने 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना बढ़ा दिया था, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने ‘आम आदमी को होने वाली कठिनाइयों’ को देखते हुए अभी तक जुर्माना नहीं बढ़ाया था.
लाइसेंस न होने पर लगेगा 5000 रुपये का जुर्माना
राज्य परिवहन विभाग के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक बिना लाइसेंस के कार चलाने वाले व्यक्ति को अब 500 रुपये के बजाए 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा. इसी तरह लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले को 400 रुपये के पहले के जुर्माने के बजाए 4,000 रुपये का जुर्माना देना होगा.सड़क पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता पाए जाने पर अब 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक जुर्माना देना होगा, वहीं कार इंश्योरेंस के लैप्स होने पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा. सड़क पर रेसिंग के लिए 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा.
10 हजार रुपये तक लगेगा जुर्माना
नोटिफिकेशन के मुताबिक, बिना रोड परमिट के कोई भी वाहन चलाने पर 10,000 रुपये और रजिस्टर्ड नहीं होने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा.
साइलेंट जोन में हॉर्न बजाने पर 200 रुपये से लेकर 4,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. नोटिफिकेशन के मुताबिक, कुल 26 ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना बढ़ा दिया है.

सरकार के राजस्व में होगी वृद्धि
ये सभी नए ट्रैफिक नियम जल्द लागू कर दिए जाएंगे. ट्रैफिक पुलिसकर्मी और मोटर वाहन निरीक्षक जुर्माना वसूल सकते हैं. नए नियमों को लेकर कहा गया कि इससे एक तरफ से सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी और दूसरी ओर, लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित होंगे

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