नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि इंदर बिरला के अनुसार स्थानीय लोगों की शिकायत पर जीर्ण-शीर्ण भवन गिराने का सुझाव दिया था, लेकिन जमीन पीडब्ल्यूडी की होने से विभाग को नोटिस जरूर दिया, लेकिन हमने तोड़ने की कार्रवाई नहीं की है।
सीमांकन से पहले हुई घटना
सोमवार को इस भूमि का सीमांकन तहसीलदार द्वारा किया जाने वाला था, लेकिन उसके पहले ये घटना हुई। इस तरह अवैध रूप से शासकीय भवन को गिराना गैरकानूनी है। अब दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। पीके अगास्या, बड़वाह एसडीएम ये भी पढ़ें: एमपी में बड़ा हादसा, झोंपड़ी में लगी आग, जिंदा जल गया मजदूर ये भी पढ़ें: ब्राह्मण युगल पैदा करें 4 संतान, तो मिलेंगे 1 लाख रुपए, जानें किसने किया ऐलान