आदेश के बाद अब अमरकंटक से लेकर प्रदेश के पूरे नर्मदा क्षेत्र में नदी की प्रॉपर्टी में हो रहे अतिक्रमण की रिपोर्ट बनेगी। कोर्ट ने शासन को हिदायत दी है कि हाई फ्लड लेवल का वास्तविक माप का निर्धारण कराया जाए।
पहले नर्मदा की प्रॉपर्टी में अतिक्रमण के इस मामले को जबलपुर तक सीमित माना जा रहा था। अब सख्ती के बाद पूरे प्रदेश में नर्मदा किनारे हुए अतिक्रमण और निर्माण की जांच होगी। चूंकिं हाईफ्लड लेवल, निर्माण और अतिक्रमण की रिपोर्ट तीन हफ्तों में देनी है इसलिए अब काम की मॉनीटिरिंग प्रिंसिपल सेके्रटरी से उच्च स्तर के अधिकारी करेंगे।
नर्मदा नदी प्रदेश के अनुपपुर,उमरिया, शहडोल, कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, मंडला, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, धार, देवास, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, अलीराजपुर जिलों में बहती है। नर्मदा नदी की कुल लबांई ़1312 किलोमीटर है। मप्र में लंबाई 1077 किमी और गुजरात में 235 किमी है।
निर्देश पर करेंगे कार्रवाई
अभी तक निर्देश नहीं मिले हैं। निर्देश मिलते ही इस पर काम करेंगे। अतिक्रमण है तो रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट को प्रेषित की जाएगी।
-अभिषेक गेहलोत, एसडीएम, खरगोन