यह भी पढ़ें : आधी रात एकाएक निरीक्षण में चिल्फी बैरियर पहुंचे कलेक्टर और एसपी कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन करने के कारण मतदान स्थगित किया गया। कलेक्टर द्वारा 3 अक्टूबर 2023 के आदेश को निरस्त किया गया क्योंकि वह कानूनी दृष्टिकोण से दोषपूर्ण था। नगर पंचायत अधिनियम में अनिवार्य नियम है कि मतदान तिथि के 10 पूर्ण दिन पूर्व की सूचना पत्र जारी किया जाए परंतु उक्त नियम का पालन नहीं किया गया। सूचना से वोटिंग समय 10 दिन हो रहा था जिसके कारण स्थगत आदेश मिल गया।
यह भी पढ़ें : एंटी कैंसर ड्रग तैयार कर रहे भिलाई के प्रोफेसर डॉ. एजाजुद्दीन दुनिया के श्रेष्ठ 2 फीसदी वैज्ञानिकों में हुए शामिल दूसरी ओर पार्षद भी हाईकोर्ट पहुंच गए। इस पर उच्च न्यायालय ने त्रुटि पूर्ण माना जो आदेश कलेक्टर द्वारा जारी किया गया। इसके चलते हाईकोर्ट से कलेक्टर कबीरधाम को नया दिनांक फि क्स करने का शीघ्र से शीघ्र आदेश दिया गया। हाईकोर्ट पहुंचा मामला 4 माह पूर्व नगर पंचायत पांडातराई अध्यक्ष के विरुद्ध 12 पार्षदों द्वारा दो अविश्वास प्रस्ताव आवेदन न्यायालय कलेक्टर कबीरधाम के यहां प्रस्तुत किया गया।
यह भी पढ़ें : CBSE Board Exam : सीबीएसई ने बढ़ाई आवेदन तिथि… कक्षा 10वीं-12वीं प्राइवेट के फार्म भरने अब 18 तक मौका 26 सितंबर 2023 निर्देश से कलेक्टर कबीरधाम द्वारा 3 अक्टूबर 2023 को अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान की तिथि तय की गई कि 13 अक्टूबर 2023 को मतदान कराया जाए। 13 अक्टूबर को मतदान होना था लेकिन नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज खान द्वारा विश्वास प्रस्ताव पर रीड पिटीशन द्वारा स्थगन आदेश की मांग की गई, आदेश निरस्त की गई।