थाना सहसपुर लोहारा में प्रार्थी रामखेलावन साहहू ग्राम कल्याणपुर 22 जुलाई 2024 को थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी बेटी ग्वालीन साहू(28) पांच दिनों से लापता है। घर से पेशी में कवर्धा जा रही हूं कहकर 18 जुलाई को सुबह 11 बजे से घर से निकली है जो 22 जुलाई तक घर वापस नहीं आई। थाना में गुम इंसान कायम कर जांच कार्यवाही में लिया गया। मामले के गंभीरता को देखते हुए सहसपुर लोहारा प्रभारी निरीक्षक लालमन साव द्वारा संदेहियों पूर्व पति राजा राम साहू(26) और महिला का प्रेमी लुकेश साहू (29) ग्राम चिमागोंदी थाना कवर्धा को तकनीकी साक्ष्य, उनके मोबाइल लोकेशन के आधार पर थाना तलब कर कड़ाई से पूछताछ करने पर पूरी सच्चाई बयां किया।
पूर्व पति और आशिक ने दिया वारदात को अंजाम
बताया कि पूर्व पति और महिला का आशिक दोनों ही ग्वालिन बाई साहू से तंग आकर उससे छुटकारा पाना चाह रहे थे जिसके लिए लगभग एक महीने से प्लान बना रहे थे। राजाराम ने चार बार और लुकेश ने एक बार दृश्यम फिल्म देखा ताकि हत्या कर शव को ठिकाना लगा सके और पुलिस से बचा जा सके। उन्होंने यह सोचा कि जब तक शव नहीं मिलता तब तक उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती। इसके चलते अपने प्लान अनुसार दोनों आरोपियों ने 19 जुलाई को एक राय होकर षडयंत्रपूर्वक ग्वालिन बाई साहू को घानीखुटा घाट के जंगल में ले जाकर उसकी ही साड़ी से गला दबाकर हत्या कर दिया। शव का पहाड़ी के नीचे दफना दिया, ताकि वह मिल ही न सके। साथ ही महिला की स्कूटी को कर्रानाला जलाशय में फेंक दिया। यह भी पढ़ें
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आरोपियों के निशानदेही पर मृतिका के शव को और घटना मेें प्रयुक्त एक मोटर साइकिल आरोपी लुकेश के घर से, शव को दफनाने में उपयोग किस एक गैती व एक फावड़ा को कस्तूरबा स्कूल के पास नाले से, कर्रानाला बैराज पानी अंदर से मृतिका का लाल रंग का स्कूटी, मृतिका का साड़ी घाटनस्थल के पास से, मृतिका द्वारा पहने गए सोने चांदी के जेवर को अरोपियों के गांव के पास मुड़घुसरी रोड के किनारे बिजली के खंभे के पास मिट्टी खोदकर निकल कर पेश करने पर बरामद किया गया। आरोपी राजा राम पिता मनोहर साहू (26) और लुकेश पिता नजरू साहू (29) का कृत्य अपराध धारा 103(1), 61(2)(क), 238(ख) भारतीय न्याय संहिता का घटित करना पाये जाने से विवेचना में लिया गया। आरोपियों को विधिवत गिरतार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। उक्त कार्यवाही मं साईबर सेल प्रभारी निरीक्षक आशिष कंसारी, संतोष मिश्रा, सउनि चंद्रकांत तिवारी एफ सएल प्रभारी मोहन पटेल, सउनि आशिष सिंह, बलदाउ भट्ट, नगर सेना रेस्क्यू टीम, डाग स्कॉड टीम का योगदान रहा।
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जांच के दौरान गुमशुदा के भाई मुकेश साहू से पूछताछ करने पर बताया कि ग्वालिन बाई साहू जो शादी होकर ग्राम चिमागोंदी लुकेश साहू के घर गई थी। बहन और जीजा के 3 बच्चे दो लड़की व एक लड़का है। लुकेश साहू बहन को चरित्र शंका के आधार पर पीछले तीन वर्ष से छोड़ दिया था। तब से बहन अपने बच्चों के साथ मायके ग्राम कल्याणपुर में ही रह रही है। इसी बीच ग्वालिन बाई अपने ससुराल ग्राम चिमागोंदी के राजाराम साहू के पास चली गई। राजाराम साहू ने घोटिया रोड कवर्धा में किराए के मकान में रखा था। महिला और उसके पति लुकेश साहू से अपने व बच्चों के लिए भरण पोषण के लिए कवर्धा कोर्ट में नालिस किया था जिस पर कोर्ट द्वारा तीनों बच्चो के नाम पर 4500 रुपए मासिक खर्च आदेश दिया। रुपए समय-समय पर लुकेश साहू कोर्ट में जमा करता था। 18 जुलाई 2024 को भरण पोषण का पैसा लेने ग्वालिन स्कूटी वाहन क्रमांक सीजी 09 जेक्यू 9044 से कवर्धा गई थी जो वापस घर नहीं आई है।