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जिस पर पत्नी ने पति को आरोपी को मारने कहा। शराब के नशे में धूत आरोपी ने भुवन पर लोहे के सब्बल से सिर पर जानलेवा हमला कर दिया। इससे भुवन गंधर्व जमीन में गिर गया। दूसरी बार सब्बल से मारने पर भुवन गंधर्व पेट के बल जमीन में गिरकर तड़पने लगा। सिर और चेहरे से बहुत खून निकलने लगा, जिसे देखकर घबरा गए। हत्या कर शव को वहीं छोड़कर अपने गांव तारो वाले घर चले गए।
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जिला न्यायालय के लोक अभियोजक संतोष देवांगन ने बताया कि मामले में सत्र न्यायधीश सत्यभामा अजय दुबे ने 14 दिसंबर 2023 को निर्णय सुनाया। निर्णय में दोषी जागवत यादव और उसकी पत्नी त्रिवेणी बाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 500-500 रुपए के अर्थदंड के सजा से भी दंडित किया। अर्थदंड भुगतान नहीं करने पर एक-एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।