कुकदुर थाना में 28 मई को गजरू सिंह बैगा पिता वीरसिंह बैगा (45) साकिन ठेंगाटोला ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि रामजी बैगा मानसिक रूप से कमजोर था, जो 26 मई को रात्री में घर से करीब 11 बजे बिना किसी को बताए चला गया, जिस पर थाना में गुम इंसान क्रमांक 15/23 कायम कर जांच में लिया गया। पतासाजी दौरान 1 जून को सूचना मिली कि ठेंगाटोला खार धमना नदी में रामजी बैगा का शव मिलने पर मौके पर मर्ग कायम कर मृतक के शव का मेडिकल कॉलेज रायपुर से पीएम कराया गया।
Wife murdered her husband In Kawardha: पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर ने मृतक की मृत्यु हत्या करना लेख किया। मर्ग जांच से घटना स्थल निरीक्षण, पंचनामा व प्राप्त पीएम रिपोर्ट पर से पाया गया कि किसी अज्ञात् आरोपी द्वारा मृतक रामजी बैगा का गला घोंटकर हत्या करना, प्रथम दृष्टया अपराध धारा 302 भादवि पाये जाने से अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया है।
विवेचना के दौरान अज्ञात् आरोपी पता तलाश के 24 सितंबर को आरोपी मंती बाई पति रामजी बैगा व बिसराम बैगा पिता बुधसिह से पूछताछ किया गया, जिसमें पता चला कि 26 सितंबर को मृतक रामजी बैगा व उसकी पत्नि मंती बाई बैगा के बीच चरित्र शंका पर विवाद हुआ था। उसी रात को मंती बाई बैगा व उसकी जीजा बिस राम बैगा के साथ मिलकर रात्रि में गला दबाकर हत्या कर शव को दोनों मिलकर धमना नदी के पास ले गया। गले में गमछा व दूसरे छोर में पत्थर बांधकर शव को छुपाने के लिये नदी में फेकना बताया।
गिरफ्तार, भेजा जेल प्रकरण में आरोपी मंतीबाई पति रामजी बैगा (28) साकिन ठेंगाटोला कांदावानी थाना कुकदुर, बिसराम बैगा पिता बुधसिंह बैगा (45) साकिन ठेंगाटोला कांदावानी थाना कुकदुर को गिरफ्तार कर ज्युडिशयल रिमाण्ड पर न्यायालय पेश किया गया है। उक्त कार्यवाही में थाना कुकदुर प्रभारी निरीक्षक सावन सारथी, प्रहलाद चंद्रवंशी, शिवेन्द्र मोहन उपाध्याय, संजू झारिया, आरक्षक राजेष खुशरो, रम्हौ ध्रुवे, प्रकाश सिन्द्राम, बिमला धुर्वे व थाना पंडरिया पुलिस टीम का योगदान रहा।