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CG Teacher Suspended: स्कूल में छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करता था शिक्षक, कलेक्टर ने किया निलंबित बीईओ घनश्याम प्रसाद बेनर्जी द्वारा
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा(आचरण) नियम 1965 के नियम 23 का पालन न कर कर्तव्य अवधि में मादक पेय शराब का सेवन कर अवचार किया गया। दुर्ग संभाग आयुक्त ने आदेश जारी कि छग शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना अनुसार समस्त संभागीय आयुक्तों को उनके अपने-अपने संभागों में पदस्थ राज्य शासन के सभी विभागों के द्वितीय श्रेणी के न्यायिक सेवा तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों से भिन्नद्ध शासकीय सेवकों के संबंध में उक्त नियमों के नियम 10 के खण्ड एक से चार में विनिर्दिष्ट शास्तियां अधिरोपित करने के लिए अधिकार प्रत्यायोजित किए गए हैं।
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरणए नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के अंतर्गत बीईओ घनश्याम प्रसाद बेनर्जी को कर्तव्य निर्वहन में गंभीर
लापरवाही व कदाचार बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
ताकि लाभ मिले
कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत ग्राम बीरकोना में सोलर पावर प्लांट के माध्यम से संचालित पथ प्रकाश संसत्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से इस परियोजना की कार्यप्रणाली, लाभ और रखरखाव के बारे में जानकारी प्राप्त की, ताकि सौर ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग हो सके और स्थानीय निवासियों को स्वच्छ ऊर्जा के लाभ मिल सकें। उन्होंने अधिकारियों को योजना का बेहतर क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए।