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CG Crime: 675 किलो गांजा जप्त, तस्करी करने वाले आरोपी को मिली 20 साल की सजा

CG Crime: कवर्धा चिल्फी पुलिस को 23 दिसंबर 2020 की रात्रि मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि रायपुर से जबलपुर की ओर ट्रक में गांजा का परिवहन हो रहा है।

कवर्धाAug 30, 2024 / 03:27 pm

Shradha Jaiswal

CG Crime: छत्तीसगढ़ के कवर्धा चिल्फी पुलिस को 23 दिसंबर 2020 की रात्रि मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि रायपुर से जबलपुर की ओर ट्रक में गांजा का परिवहन हो रहा है। थाना चिल्फी में तात्कालीन निरीक्षक रमाकांत तिवारी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य जाने वाली सभी मुख्य मार्गों में नाकाबंदी पाइंट लगाया गया। इसी दौरान एक 10 चक्का ट्रक रायपुर-जबलपुर नेशनल मार्ग से होते हुए आ रही थी।
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CG Crime: कुल 675 किलो गांजा मिला

CG Crime: थाना चिल्फी के सामने मुख्य मार्ग में लगे नाकाबंदी पाइंट द्वारा संदिग्ध ट्रक को रूकवाकर तलाशी लिया गया। ट्रक के केबिन व ट्राली के बीच के सरंचना को मोडिफाई चेम्बर बनाकर जिसके अंदर मादक पदार्थ भरकर बाहर से नट बोल्ट से कसकर छुपाकर रखा था। उसे में निकालने पर कुल 675 किलो गांजा मिला। ओडिसा राज्य के गांजा तस्कर प्रमोद कुमार घोष (20) निवासी मरदोकोट जिला गंजाम उड़ीसा को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है।

20 साल के सश्रम कारावास और एक लाख रुपए के अर्थदंड

अतिरिक्त लोक अभियोजक राजेश सोनी ने बताया कि उक्त प्रकरण विशेष न्यायधीश एनडीपीएस एक्ट के न्यायालय में चला। इसकी अंतिम सुनवाई 24 अगस्त 2024 को पूर्ण हुई और न्यायधीश ने निर्णय दिया। विशेष न्यायधीश एनडीपीएस एक्ट योगिता विनय वासनिक ने दोषी प्रमोद घोष को 20 साल के सश्रम कारावास और एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं अर्थदंड की राशि अदायगी नहीं होने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
पूर्व में गांजा तस्करी के मामले में सजा मिलना बहुत ही मुश्किल होता था। पुलिस तो कार्रवाई कर आरोपियों को जेल भेज देते थे लेकिन उन्हें सजा नहीं मिल पाती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह दिखाई दे रहा है कि गांजा तस्करों को लंबी सजा मिल रही है और अर्थदंड भी तगड़ी लग रही है। लगातार कार्रवाई और कठोर सजा के चलते गांजा तस्करी बेहद कम हो चुका है।

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