यह भी पढ़ें : भागवन की मूर्ति खंडित करने पर बवाल, आरोपी गिरफ्तार मामले में परिजन की शिकायत पर गिरफ्तारी हुई। मामले में उदयलक्ष्मी सिंह परमार, विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) ने आरोपी हन्नु उर्फ हनुमत लाल परस्ते(25) जिला डिंडौरी मध्यप्रदेश पर दोष सिद्ध होने पर उसे 20 वर्ष का सश्रम कारवास व 1000 रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई।
यह भी पढ़ें : पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, प्याली में डूबने वालों को नहीं, नशे से परिवार तबाह : पं. प्रदीप मिश्रा वहीं एक अन्य मामले में कवर्धा थाना अंतर्गत आरोपी घनश्याम उर्फ बैगा कौशिक (26) ने 2 जून 2022 को एक बालिका के साथ लैंगिक हिंसा की कोशिश की। इसके चलते उसे तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।