क्या है पूरा मामला?
कौशांबी जिले के जवई गांव के रहने वाले शिवराम का कहना है कि उनका मुर्गा चरने के लिए पड़ोसी घनश्याम कचरे के ढेर पर चला गया था। इस पर गुस्साए घनश्याम ने मुर्गे को पीट-पीटकर मार डाला। शिवराम को जब घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर मरे हुए मुर्गे को देखा और फूट-फूटकर रोने लगे।घनश्याम के गाली-गलौज करने पर पहुंचा थाने
शिवराम ने पड़ोसी से जवाब मांगा तो घनश्याम ने गाली-गलौज की और कथित तौर पर उनकी भी पिटाई कर दी। इस पर शिवराम अपने मृत मुर्गे को लेकर थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने मांग की कि घनश्याम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। यह भी पढ़ें
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पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। चौकी प्रभारी अतुल रंजन तिवारी ने बताया कि शिकायत मिली है और आरोपी पक्ष को भी चौकी बुलाया गया है। मामले की जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। जानकारों के मुताबिक धारा 429 के तहत किसी पालतू जीव, जिसकी कीमत ₹50 से अधिक हो, को नुकसान पहुंचाना अपराध है। ऐसा करने वाले को पांच साल तक की सजा हो सकती है। अब मुर्गे की हत्या और थाने में शिकायत गांव में चर्चा का विषय बन गई है। लोग शिवराम के मुर्गे के प्रति प्रेम और इस घटना को लेकर हैरानी जता रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने पालतू जानवरों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया है।