दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाई सजा
कटनी. दुष्कर्म के आरोपी अमरनाथ को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश एसके श्रीवास्तव की अदालत ने १० साल की सजा सुनाई है। एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजन धर्मेंद्र सिंह तारण ने बताया कि ग्राम टोपी निवासी अमरनाथ दाहिया एक नाबलिग को शांदी का झांसा देकर घर से भगा ले गया था। इधर, परिजनों ने आरोपी के खिलाफ उमरियापान थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा ३६३, ३६६ व ३७६ के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। मामला न्यायालय पहुंचा। साक्ष्य व बयान के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी को दुष्कर्म का दोषी माना और दस साल के कारावास की सजा सुनाई। १ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाई सजा
कटनी. दुष्कर्म के आरोपी अमरनाथ को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश एसके श्रीवास्तव की अदालत ने १० साल की सजा सुनाई है। एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजन धर्मेंद्र सिंह तारण ने बताया कि ग्राम टोपी निवासी अमरनाथ दाहिया एक नाबलिग को शांदी का झांसा देकर घर से भगा ले गया था। इधर, परिजनों ने आरोपी के खिलाफ उमरियापान थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा ३६३, ३६६ व ३७६ के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। मामला न्यायालय पहुंचा। साक्ष्य व बयान के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी को दुष्कर्म का दोषी माना और दस साल के कारावास की सजा सुनाई। १ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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