scriptबलात्कार के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास | Imprisonment for rape accused | Patrika News
कटनी

बलात्कार के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

Imprisonment for rape accused

कटनीOct 23, 2024 / 08:13 pm

balmeek pandey

Court Said Chanting 'Jai Shri Ram' In Mosque Does not Hurt Religious Feelings

Court Said Chanting ‘Jai Shri Ram’ In Mosque Does not Hurt Religious Feelings

3 हजार रुपए का लगा जुर्माना, विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट की अदालत ने सुनाया फैसला

कटनी. बलात्कार के एक मामले में आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा हुई है। यह फैसला विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट की अदालत ने सुनाया है। जानकारी के अनुसार 20 फरवरी 2023 की रात आरोपी गंगाराम बर्मन ने पीडि़ता को फोन कर छत पर बुलाने का प्रयास किया। मना करने पर आरोपी ने अभियोक्त्री को धमकी दी कि यदि वह नहीं आई तो उसके माता-पिता को जान से मार देगा। भयभीत होकर अभियोक्त्री छत पर गई, जहां आरोपी ने छत पर कूदकर जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद अभियोक्त्री गर्भवती हो गई, लेकिन डर के कारण उसने घटना की जानकारी किसी को नहीं दी। 8 अक्टूबर 2023 को अभियोक्त्री को पेट में दर्द हुआ, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल कटनी ले जाया गया, जहां उसने एक बच्ची को जन्म दिया। इसके बाद अभियोक्त्री ने अपने माता-पिता को पूरी घटना की जानकारी दी। जिसकी सूचना कृष्णपाल सिंह एसडीओपी विजयराघवगढ़ को मिली, जिन्होंने तत्काल ही जिला अस्पताल पहुंचकर पीडि़ता एवं उसके परिजनों से घटना की जानकारी ली।
मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल महिला डेस्क में पदस्थ महिला उप निरीक्षक प्रतीक्षा चंदेल को प्रारंभिक जांच के लिए जिला चिकित्सालय भेजा, अभियोक्त्री से पूछताछ व रिपोर्ट पर जिला चिकित्सालय में जीरो पर अपराध पंजीकृत कर थाना विजयराघवगढ़ भेजा गया, जहां आरोपी गंगाराम बर्मन के विरुद्ध धारा 376 (1), 5(जे) आदि सहपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया। इस मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी विजयराघवगढ़ निरीक्षक अनूप सिंह ठाकुर द्वारा आरोपी की पताशाजी कर तत्काल ही सहायक उप निरीक्षक शशि भूषण सिंह आरक्षक लालू यादव को पुणे महाराष्ट्र भेजा। स्थानीय पुलिस की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा और हिरासत में लेकर थाना विजयराघवगढ़ लाया गया। आरोपी के विरूद्ध वैधानिक कानूनी कार्रवाई करते हुए आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जिला जेल कटनी भेज दिया गया।
इस शहर में दिखा करवा चौथ का अजब नजारा, आयोजन रहे खास

प्रकरण में हुई जल्द सुनवाई
विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट द्वारा आरोपी गंगाराम बर्मन (28) को धारा 5(जे) आदि सहित सहपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 का अर्थदंड, धारा 376(1) भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 का अर्थदंड, तथा धारा 450 भादवि के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। इस प्रकरण में अभियोजन की सशक्त पैरवी आशुतोष द्विवेदी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी और रामनरेश गिरी अतिरित्त जिला अभियोजन अधिकारी कटनी द्वारा की गई। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष ने मौखिक और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपराध को प्रमाणित किया। उपरोक्त सभी साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर आरोपी गंगाराम बर्मन को दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास, 10 वर्ष का सश्रम कारावास, 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000 के अर्थदंड की सजा सुनाई।

Hindi News / Katni / बलात्कार के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

ट्रेंडिंग वीडियो