अधिकारियों ने दी समझाइश
मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बेटी के पिता तेज सिंह व माता फूल बाई से बातचीत की। इस दौरान पाया कि बेटी का जन्मतिथि 10 अक्टूबर 2002 है। इस अनुसार बेटी अभी मात्र 16 वर्ष 8 माह की हुई है। परिजनों को बताया गया कि अभी बेटी व्याह के लायक नहीं हुई है। जब यह 18 वर्ष की हो जाएगी तब आप इसका विवाह कर सकोंगे। बाल विवाह करने से न सिर्फ बेटी के लिए नुकसान दायक है बल्कि आपके लिए भी घातक है। यदि आप विवाह करते हो तो 3 साल के लिए जेल और 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस पर परिजन मान गए और बेटी का बाल विवाह न करने मंजूरी दी। इस दौरान ओमला, उर्मिला सिंह, जगदीश प्रसाद गौतम, तेज सिंह, रुकमणि, सुषमा, रानू, लाल सिंह, चांदनी आदि मौजूद रहीं।