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यहां ‘बालिका’ को बना रहे थे ‘वधु’, 3 लाख जुर्माना और तीन साल जेल की बात पर आया ये मोड़

साढ़े 16 साल की उम्र में रचा रहे थे बेटी का व्याह, टीम ने जाकर रुकवाया, माता-पिता ने कैंसिल की शादी

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कटनी

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Balmeek Pandey

May 18, 2019

dulhan

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कटनी/ढीमरखेड़ा. लगातार जागरुकता अभियान, शिक्षा का स्तर सुधरने, बाल विवाह के भयावह परिणाम सामने आने के बाद भी बाल विवाह थमने का नाम नहीं ले रहे। एकबार फिर ढीमरखेड़ा क्षेत्र में बाल विवाह का मामला सामने आया है। यह तो गनीमत थी कि समय रहते प्रशासन को जानकारी लग गई और मौके पर जाकर टीम ने परिजनों को समझाइश देते हुए व्याह रुकवा दिया है। परिजन भी समझाइश के बाद मान गए हैं। जानकारी के अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई कि ढीमरखेड़ा क्षेत्र के ग्राम पंचायत आमाझाल स्थित ग्राम कुदरा में बाल विवाह किया जा रहा है। सूचना मिलने पर तत्काल ढीमरखेड़ा पुलिस, ढीमरखेड़ा परियोजना अधिकारी, खमतरा सेक्टर की आंगनवाड़ी सुपरवाइजर मौके के लिए रवाना हुईं। जैसी ही टीम घर पहुंची थी नाबालिग बेटी क व्याह के लिए मंडम सज गया था, सभी नेगचार हो गए थे। बारात आना बाकी था।

अधिकारियों ने दी समझाइश
मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बेटी के पिता तेज सिंह व माता फूल बाई से बातचीत की। इस दौरान पाया कि बेटी का जन्मतिथि 10 अक्टूबर 2002 है। इस अनुसार बेटी अभी मात्र 16 वर्ष 8 माह की हुई है। परिजनों को बताया गया कि अभी बेटी व्याह के लायक नहीं हुई है। जब यह 18 वर्ष की हो जाएगी तब आप इसका विवाह कर सकोंगे। बाल विवाह करने से न सिर्फ बेटी के लिए नुकसान दायक है बल्कि आपके लिए भी घातक है। यदि आप विवाह करते हो तो 3 साल के लिए जेल और 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस पर परिजन मान गए और बेटी का बाल विवाह न करने मंजूरी दी। इस दौरान ओमला, उर्मिला सिंह, जगदीश प्रसाद गौतम, तेज सिंह, रुकमणि, सुषमा, रानू, लाल सिंह, चांदनी आदि मौजूद रहीं।