करौली

राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना से अस्थायी रूप से कटेगा नाम, E-KYC नहीं करवाने का उठाना पड़ेगा खामियाजा

खाद्य सुरक्षा योजना में ई-केवाईसी नहीं कराने वाले ऐसे लाभार्थियों के नाम योजना से अस्थाई रूप से हटाए जाएंगे।

करौलीJan 13, 2025 / 02:20 pm

Lokendra Sainger

खाद्य सुरक्षा योजना

Karauli News: तिथि बढ़ाने के बावजूद खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों की ओर से ई-केवाईसी कराने में बरती जा रही उदासीनता अब ऐसे लाभार्थियों पर भारी पड़ेगी। ई-केवाईसी नहीं कराने वाले ऐसे लाभार्थियों के नाम योजना से अस्थाई रूप से हटाए (डिलीट) किए जाएंगे। ऐसे में लाभार्थी विभाग की योजना से वंचित होंगे। इस संबंध में सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि जारी किए गए आदेश में लाभार्थियों को राहत भी दी गई है, जिसके तहत 31 मार्च 2025 तक ई-केवाईसी कराने पर संबंधित लाभार्थियों के नाम जिला रसद अधिकारी स्तर से पुन: एक्टिव किए जा सकेंगे।
रसद विभाग सूत्रों के अनुसार खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े परिवारों के सभी सदस्यों की राशन डीलर के यहां ई-केवाईसी कराया जाना जरूरी है। इसके लिए सरकार की ओर से तिथि निर्धारित करते हुए प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके तहत संबंधित लाभार्थी परिवार के सभी सदस्यों को पॉश मशीन से बायोमैट्रिक सत्यापन किया गया, जिसकी अन्तिम तिथि सरकार ने बढ़ाकर 31 दिसबर 2024 निर्धारित की थी, लेकिन प्रदेश के अनेक जिलों में ई-केवाईसी शत-प्रतिशत नहीं हो सकी है। ऐसे में अब सरकार की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।
आदेशों के अनुसार खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित जिन लाभार्थियों ने 31 दिसबर 2024 तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, उनके नाम योजना से अस्थाई रूप से हटाए (डिलीट) जाएंगे। हालांकि सरकार ने ऐसे लाभार्थियों को पुन: योजना से लाभान्वित करने के संबंध में भी आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत यदि लाभार्थी 31 मार्च तक ईकेवाईसी करा लेंगे तो जिला रसद अधिकारी स्तर से पुन: एक्टिव किया जा सकेगा।
योजना के तहत लाभार्थियों की ई-केवाईसी करवाने के लिए सरकार की ओर से पूर्व में तिथियां बढ़ाई गई थी, अन्तिम तिथि 31 दिसबर निर्धारित थी, लेकिन इस तिथि तक भी अनेक लाभार्थियों ने ई-केवाईसी नहीं कराई। ऐसे में अब सरकार की ओर से ऐसे लाभार्थियों के नाम योजना से अस्थाई रूप से हटाने के आदेश प्राप्त हुए हैं। हालांकि आदेश के अनुसार ऐसे लाभार्थियों को राहत भी दी है, जिसमें 31 मार्च तक ई-केवाईसी कराने पर नाम पुन: एक्टिव किए जा सकेंगे।- देवराज रवि, जिला रसद अधिकारी, करौली

करौली जिले में 2 लाख से अधिक राशन कार्ड

जिले में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कुल 2 लाख 6 हजार 321 राशनकार्ड धारक हैं। इन परिवारों में कुल 9 लाख 26 हजार 230 यूनिटस (सदस्य) हैं, जो योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। रसद विभाग सूत्रों के अनुसार इन 9 लाख 26 हजार 230 यूनिट्स में से अब तक 8 लाख 14 हजार 701 यूनिट्स की ई-केवाईसी बायोमैट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस प्रकार जिले में अब तक 87.96 फीसदी लोगों की ई-केवाईसी हो चुकी है, जबकि 1 लाख 11 हजार 529 लाभार्थियों (यूनिट्स) की ई-केवाईसी अभी बकाया है।
योजना में ई-केवाईसी से कराने से वंचित 10 वर्ष से कम एवं 70 वर्ष से अधिक के लाभार्थियों को राहत दी गई है। इनके अलावा बाईपास राशनकार्ड धारकों को भी राहत रहेगी। इन लाभार्थियों को छोड़कर योजना में जुड़े अन्य लाभार्थियों, जिन्होंने 31 दिसबर तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, उन्हें आदेशानुसार योजना से अस्थायी रूप से हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
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प्रदेश में 16वीं रैंक पर करौली

खाद्य सुरक्षा योजना में ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करने में करौली जिला प्रदेश में 16वें स्थान पर है। यानि करौली जिले में अब तक 87.96 प्रतिशत लाभार्थियों ने ई-केवाईसी कराई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार ई-केवाईसी की रैकिंग में बूंदी जिला अव्वल है तो बांरा जिला 33वीं रैंक पर है।

मुख्यालय भेजे जाएंगे विशेष केस

विशेष परिस्थिति में किसी लाभार्थी के पात्र होने के बावजूद ई-केवाईसी संभव नहीं हो पा रही है तो उनका विवरण जिला रसद अधिकारी कार्यालय के माध्यम से अग्रिम कार्रवाई के लिए विभाग के उच्चाधिकारियों को भेजा जाएगा।

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