कड़ाके की ठंड: विद्यालयों की छुट्टी का आया नया आदेश, जानें कब खुलेगा विद्यालय
यह जुर्माना पनकी थर्मल नाला, हलवा खंड नाला जो कानपुर नगर निगम के अंतर्गत आता है पर पांच-पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना एक माह के लिए है। इसके अतिरिक्त गंदा नाला, अर्रा नाला, सागर पुरी नाला, पिपोरी नाला से गिरने वाली गंदगी पर नवंबर और दिसंबर माह के लिए 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसी प्रकार डब्का नाला, सत्ती चौरा नाला, गोलाघाट नाला, रानी घाट नाला पर भी नवंबर और दिसंबर 2023 के लिए 10-10 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कानपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने बीते 6 जनवरी को यह पत्र जारी किया है। जिसे 21 जनवरी को जिलाधिकारी कार्यालय में रिसीव किया गया है। अपने आदेश में क्षेत्रीय अधिकारी अमित मिश्रा ने बताया है कि कानपुर नगर के क्षेत्र स्थित उपरोक्त 10 नाले से अशोधित पानी सीधे गंगा नदी में गिराया जा रहा है। जिससे पर्यावरण को क्षति हो रही है।
जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए उक्त जुर्माना लगाया गया है। अपने पत्र में उन्होंने राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पर्यावरण क्षतिपूर्ति अभिरोपन के आदेश के संबंध में जानकारी दी है। जिसके अनुसार नगर के नालों से जनित अशोधित जल गंगा नदी या उसकी सहायक नदियों में प्रवाहित करने पर 5 लाख रुपए प्रतिमाह का जुर्माना लगाया जाए।