कानपुर

भतीजी का कलेजा निकालकर खा गए थे जल्लाद, चाचा-चाची समेत चार को उम्रकैद, जानें पूरा मामला

UP News: उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मासूम की हत्या में चाचा-चाची समेत चार लोगों की उम्रकैद की सजा सुनाई है। घटना साल 2020 की है। आरोपियों ने सात साल की मासूम की हत्या करने के बाद उसका कलेजा निकालकर खा लिया था।

कानपुरDec 16, 2023 / 05:31 pm

Vishnu Bajpai

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Kanpur Murder Case: उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में साल 2020 में दिवाली के दिन बड़ी दर्दनाक घटना सामने आई थी। इसमें अब फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हत्या के आरोपी चाचा-चाची समेत चार लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 – 20 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है। दरअसल, 14 नवंबर 2020 को दिवाली के दिन कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र के भदरस गांव में एक ऐसी घटना घटी थी। जिसे सुनकर सभी की रूह कांप उठी थी। वहीं मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कड़ा आक्रोश जताया था। इसके बाद इसकी सुनवाई कानपुर देहात स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। शनिवार को कोर्ट ने सभी 4 आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20 – 20 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है।

एडीजीसी प्रदीप पांडेय ने बताया कि दिवाली के दिन घाटमपुर थाना क्षेत्र के गांव में सात साल की मासूम लड़की का क्षत-विक्षत शव मंदिर के पास मिला था। जिसके बाद ही तंत्र मंत्र के लिए मासूम की बलि चढ़ाने की चर्चा हो रही थी। इसी क्रम में पुलिस ने गांव के ही रहने वाले अंकुल कुरील, वीरन कुरील को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो मामला खुलकर सामने आ गया। जिसे सुनकर पुलिस के रोंगटे खड़े हो गए थे। पुलिस ने बताया था कि परशुराम ने अपने भतीजे अंकुल और वीरन को पैसे देकर यह काम कराया था।
पुलिस के अनुसार, हत्या के पहले दोनों ने शराब पी और मासूम के साथ रेप किया था। इसके बाद मासूम का लीवर, फेफड़ा निकालकर परशुराम को दे दिया था। परशुराम और उसकी पत्नी ने लीवर को खा लिया था। जबकि अन्य अंगों को नष्ट कर दिया था। अंकुल और वीरन के खुलासे के बाद पुलिस ने परशुराम और उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया था। एसपी बृजेश श्रीवास्तव के अनुसार परशुराम की शादी 1999 में हुई थी, लेकिन बच्चे न होने के चलते उसने तंत्र विद्या के नाम पर ये कदम उठाया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी परशुराम और उसकी पत्नी समेत चारों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है।

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