कानपुर

बिकरू कांड में हाईकोर्ट ने दी पहली जमानत कहा, शर्तों को तोड़ा तो जेल तय

कानपुर के बिकरू कांड के आरोपियों के लिए खुशखबर। बाहुबली विकास दुबे गैंग के आरोपियों में एक आरोपी को हाईकोर्ट से बेल मिल गई है। पर हाईकोर्ट ने जमानत देने से पहले पांच शर्तें लगा दी है। और सख्त निर्देश दिया है कि, अगर एक भी शर्त टूटी तो ठीक नहीं होगा।
 
 
 

कानपुरOct 04, 2022 / 01:28 pm

Sanjay Kumar Srivastava

कानपुर के हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे के भांजे पर रासुका, बिकरू कांड में था अहम रोल

कानपुर के बिकरू कांड के आरोपियों के लिए खुशखबर। बाहुबली विकास दुबे गैंग के आरोपियों में एक आरोपी को हाईकोर्ट से बेल मिल गई है। पर हाईकोर्ट ने जमानत देने से पहले पांच शर्तें लगा दी है। और सख्त निर्देश दिया है कि, अगर एक भी शर्त टूटी तो ठीक नहीं होगा। और तत्काल प्रभाव से जमानत रद मानी जाएगी। चौबेपुर के बिकरू कांड में मुंबई से पकड़े गए गुड्डन त्रिवेदी के चालक सुशील तिवारी उर्फ सोनू को हाई कोर्ट ने रिहा करने के आदेश दिए हैं। बिकरू कांड के मुख्य मुकदमे में यह पहली जमानत है। बताया जा रहा है कि, गुड्डन त्रिवेदी ने भी जमानत अर्जी लगा रखी है। कभी भी सुनवाई हो सकती है। सोनू की जमानत के बाद अब अन्य आरोपियों की जमानत का भी रास्ता खुल गया है।
बिकरु कांड मामला क्या है जानें

2 जुलाई 2020 की रात को कानपुर के बिकरु गांव में विकास दुबे ने अपने गैंग के साथ आठ पुलिसकर्मियों की हत्या की थी। जिसके जवाब में पुलिस ने एनकाउंटर्स में विकास दुबे समेत छह आरोपियों को ढेर कर दिया था, बाकी फरार हो गए थे। उप्र पुलिस ने फरार गुड्डन त्रिवेदी पर 25 हजार का इनाम घोषित किया था।
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मुंबई एटीएस ने दबोचा

11 जुलाई 2020 में मुंबई आतंकवाद विरोधी दस्ता (एटीएस) को गुड्डन और उसके ड्राइवर के छिपे होने का इनपुट मिला था। मुंबई एटीएस की जूहू यूनिट ने घेराबंदी कर अरविंद उर्फ गुड्डन त्रिवेदी और उसके ड्राइवर सोनू तिवारी उर्फ सुशील को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपितों ने बिकरू और इससे पूर्व 2001 में हुए राज्यमंत्री संतोष शुक्ला हत्याकांड में शामिल होने की बात कबूली कर ली थी।
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गुड्डन त्रिवेदी को करना होगा इंतजार

अरविंद उर्फ गुड्डन त्रिवेदी और उसके ड्राइवर सोनू तिवारी उर्फ सुशील ने हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी डाली थी। हाई कोर्ट में अधिवक्ता एलएन सिंह मुकदमा देख रहे थे। मामले में सुनवाई के बाद सुशील की पांच शर्तों पर जमानत मंजूर की गई है। जिला न्यायालय उनके जमानत बंधपत्र की राशि तय करेगी। साथ ही जमानत के लिए एक निजी बंधपत्र भी देना होगा। पर अरविंद उर्फ गुड्डन त्रिवेदी को अभी बेल नहीं मिली है।
अन्य आरोपी खुश

सोनू तिवारी उर्फ सुशील की जमानत से अन्य आरोपियों बेहद खुश है। इस जमानत से वह उम्मीद कर सकते हैं कि, उन्हें भी बेल मिल जाए। बिकरू कांड में ही खुशी दुबे समेत 4 महिलाएं भी जेल में है। कांग्रेस ने खुशी की बहन को चुनाव भी लड़ाया था।
30 आरोपी जेल में हैं

धर्मेंद्र उर्फ धीरू, श्यामू बाजपेयी, छोटू शुक्ला उर्फ अखिलेश, राहुल पाल, जहान सिंह, दयाशंकर अग्निहोत्री, शशिकांत पांडये, शिव तिवारी, विष्णु पाल उर्फ जिलेदार सिंह, राम सिंह यादव, रामू बाजपेई, गोपाल सैनी, उमाकांत उर्फ गुड्डन, शिवम दुबे, बाल गोविंद, संजय दुबे, सुरेश वर्मा, अरविंद त्रिवेदी उर्फ गुड्डन, शिवम दुबे उर्फ दलाल, धीरज उर्फ धीरू, मनीष उर्फ बीरू, गोविंद सैनी, रमेश चंद्र यादव, नन्हू यादव, बबलू मुसलमान, राजेंद्र कुमार, सोनू उर्फ सुशील तिवारी, अखिलेश दीक्षित, जयकांत बाजपेयी, प्रशांत शुक्ला उर्फ डब्बू।

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