जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 बी में प्रावधान है कि हर व्यक्ति जो किसी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक संस्थान या किसी दूसरे प्रतिष्ठान में कार्यरत है, वो मतदान करने का हकदार है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, 13 और 26 मई को सभी व्यावसायिक, औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। उनमें कार्यरत कर्मचारियों को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अवकाश देने का प्रावधान है। इसके लिए सभी औद्योगिक संगठनों, प्रतिष्ठान संचालकों को आदेश जारी कर दिए गए हैं।
ऐसी फैक्ट्रियां या कारखाने जिसमें लगातार काम चलता है वहां के कर्मचारियों को भी अवकाश देना है और उस अवकाश के बदले किसी अन्य दिन कार्य नहीं लिया जाएगा। इसी प्रकार दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठान(commercial establishments) के मालिक भी उस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हुए कर्मचारियों को छुट्टी देंगे। दैनिक वेतनभोगी (आकस्मिक) कर्मचारी भी मतदान के दिन छुट्टी और वेतन के हकदार हैं।
इन जिलों में आदेश जारी
13 मई को चौथे चरण में यूपी की 13 सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में बहराइच समेत इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, कानपुर, खीरी, सीतापुर, शाहजहांपुर और उन्नाव में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। प्रदेश में 20 मई को पांचवें चरण में 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में लखनऊ समेत रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशांबी, बाराबंकी और फैजाबाद में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।