पूर्व ब्लाक प्रमुख नवाब सिंह यादव, उनके भाई पूर्व ब्लाक प्रमुख नीलू यादव और दुष्कर्म पीड़ीता की बुआ पर अदालत में आरोप तय कर दिए हैं। सदर कोतवाली पुलिस ने कोर्ट में जो आरोप पत्र दाखिल किए थे। उन्हें अदालत ने स्वीकार कर लिया है। पूर्व ब्लाक प्रमुख की तरफ से अधिवक्ताओं ने दुष्कर्म की धारा हटाने की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र दिया था। जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया। इसके साथ ही पुलिस में आरोप पत्र में जो धाराएं लगाई है। उन्हें स्वीकार कर लिया है। शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार दुबे ने बताया कि 12 नवंबर को अदालत में पीड़िता के बयान होंगे।
सभी पर यह आरोप लगाए गए
पूर्व ब्लाक प्रमुख नवाब सिंह को उसके ही कॉलेज से 11 अगस्त 2024 को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया गया था। जब नाबालिक वीरता ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस के आरोप पत्र में बीएनएस की धारा 65(1) लगी है जो नाबालिक किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना में लगाई जाती है।
जान से मारने की धमकी की धारा भी शामिल
इसके अलावा मारपीट की धारा 115, जान से मारने की धमकी की धारा 351(3) और पाक्सो एक्ट की धारा 3/4 में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। बुआ और मुख्य आरोपी और पूर्व ब्लाक प्रमुख के भाई नीलू यादव पर आपराधिक षड्यंत्र रचने की धारा 67(1) और साक्ष्यों को मिटाने की धारा 238(बी) भी लगाया गया है।