भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा आम निर्वाचन के दौरान शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदान दिवस 26 अप्रैल को दिव्यांग व 80 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं के लिए निशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। निशुल्क परिवहन सुविधा का लाभ लेने के लिए 1950 पर डायल कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के सक्षम ऐप के माध्यम से भी अनुरोध भेज सकते हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार बूथवार दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिकों का चिन्हांकन किया गया है। दिव्यांग व वरिष्ठ मतदाताओं की मांग पर मतदान दिवस को उनके आवास स्थल से मतदान केंद्र तक पहुंचाने तथा मतदान के बाद वापस घर तक पहुंचाने के लिए वाहन निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
उप संचालक समाज कल्याण विभाग ने बताया कि दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिकां को यह सुविधा देने के लिए शहरी और ग्रामीण इलाकों में स्थित मतदान केंद्रों का क्लस्टरवार चार्ट तैयार किया गया है। 26 अप्रैल मतदान के दिन प्रत्येक शहरी क्षेत्र में दिव्यांग रथ संचालित किए जाएंगे। इसमें संबधित नगरीय निकाय तथा जनपद पंचायत के अधिकारियों द्वारा आपसी समन्वय कर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इस संबध में अधिक जानकारी के लिए समाज कल्याण विभाग कांकेर और टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह सुविधा ऐसे दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं के लिए फायदेमंद होगी जो वोट तो डालना चाहते हैं, लेकिन साधन और सुविधा नहीं होने के कारण घर से बाहर नहीं निकल पाते। निर्वाचन में प्रत्येक मतदाता महत्वपूर्ण है। इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए पहली बार दिव्यांग व वरिष्ठ मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने-ले जाने के लिए दिव्यांग रथ चलाया जाएगा।