उप संचालक कृषि ने बताया कि ऋणी कृषकों का फसल बीमा वित्तीय संस्थाओं से खरीफ 2024 में कृषि ऋण लेने पर स्वत: बीमा हो जायेगा, किन्तु अऋणी कृ़षकों को फसल बीमा करवाने हेतु निकटतम ग्राहक सेवा केन्द्र में आवश्यक दस्तावेज नवीनतम आधार कार्ड की प्रतिलिपि, स्वप्रमाणित बुआई प्रमाण-पत्र, स्वयं के नाम पर भूमि रिकॉर्ड, खतौनी की प्रतिलिपि, सक्रिय बचत खाता की प्रतिलिपि जिस पर खाता संख्या (PM Crop Insurance) और आईएफएससी कोड अंकित हो, निर्धारित प्रीमियम दर के साथ बीमा करवा सकते हैं।
खरीफ फसलों हेतु प्रीमियम दर 2 प्रतिशत एवं रबी फसलों हेतु प्रीमियम दर 1.5 प्रतिशत बीमांकित राशि निर्धारित है। आपदाओं से बचाने के लिए (स्थानीयकृत आपदा एवं फसल कटाई के उपरान्त खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में नुकसान की स्थिति में कृषक फसल क्षति की सूचना की जानकारी टोल फ्री नम्बर-18002095959 में निर्धारित समय-सीमा के भीतर भेज सकते हैं।