CG News: आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज
इसमें पता चला कि गांव के एक किसान द्वारा अवैध रूप से बिजली लिया गया, इसका तार कटा (Farmer dies) हुआ था। कटे तार के खेत में फेसिंग तार के सपंर्क में आने से करंट प्रवाहित हो रहा थी, इसी की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी हरीश कुंजाम पिता स्व. रैनसिंह कुंजाम (32) वार्ड ब्वॉय सिविल अस्पताल पखांजूर की सूचना पर धन्नुराम उसेण्डी पिता माहरूराम उम्र (68) साकिन आंजाड़ी थाना पखांजूर जिला-कांकेर के संबंध में मौत होने का अस्पताली मेमो थाना लाकर पेश करने पर थाना पखांजूर में धारा 174 जा.फौ. कायम कर जांच पंचनामा में लिया गया।
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मृतक के परिजनों व गवाहों का कथन
जांच के दौरान मृतक का शव पंचनामा कार्रवाई कर शव को पीएम कराया गया। पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा बिजली का करंट लगने से मौत होना बताया गया। इसके अधार पर पुलिस ने पुछताछ की। पूछताछ में मृतक के परिजनों व गवाहों का कथन, घटनास्थल का निरीक्षण पर बिजली करंट लगने से मृतक धन्नू राम उसेण्डी की मृत्यु (Farmer dies) होना पाया गया। जांच में कनिष्ठ अभियंता स्टेट पावर डिस्ट्री कंपनी लिमिटेड मथुरा बाजार, पखांजूर से प्राप्त रिपोर्ट में कृषक माधव हालदार द्वारा अवैध रूप से कटा-फटा एवं पुराना जोड़ युक्त तार लगाकर उपयोग करने के दौरान बिजली तार फेसिंग तार (CG News) के संपर्क में आने से फेसिंग तार में करेंट प्रवाहित होने का रिपोर्ट दिए हैं। जांच में पाया गया कि उक्त जमीन उर्मिला हालदार एवं तापस हालदार के नाम पर ग्राम अंजाडी में कृषि भूमि है।
ऐसे हुई किसान की मौत
CG News: उर्मिला हालदार का बेटा माधव हालदार द्वारा अपने खेत में बोर पंप चलाने के लिए अवैध रूप से बिजली सर्विस तार का उपयोग करने से 11 अप्रैल की सुबह करीब 9 बजे मृतक धन्नुराम उसेण्डी अपने खेत की देख-रेख करने के दौरान फेंसिंग तार के संपर्क में आने से करंट लगने पर मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। जांच में आरोपी माधव हालदार उर्फ मधु पिता निकुंज हालदार को आरोपी पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 304 भादवि., भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया है।