जोधपुर

कूटरचित दस्तावेजों से भूखंड पर अवैध कब्जे के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज

अपर सेशन न्यायालय

जोधपुरJan 07, 2021 / 12:40 am

rajesh dixit

कूटरचित दस्तावेजों से भूखंड पर अवैध कब्जे के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज

जोधपुर. अपर सेशन न्यायालय संख्या एक के पीठासीन अधिकारी विश्वबंधु ने शहर की एक पाश कॉलोनी में 300 गज के बड़े भूखंड के कूटरचित दस्तावेज के आधार पर अवैध कब्जा करने के आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। मामले के अनुसार पिछले वर्ष 29 फरवरी को परिवादी मिलापराज भंसाली ने प्रतापनगर पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज करवा कर बताया कि उनका खरीद सुधा एक भूखंड गुरुओ के तालाब स्थित जवाहर हाउसिंग सोसायटी में आया हुआ है,काम के सिलसिले में परिवादी मुंबई रहते हैं। कुछ समय पूर्व उनके परिचित से जानकारी मिली की रघुनाथ नामक एक व्यक्ति ने भूखंड पर बिल्डिंग मटेरियल का सामान रख दिया है,आरोपी तथा उसी सोसायटी में रहने वाले अरविंद जैन ने मिलकर भूखंड के कूटरचित दस्तावेज बनाकर उस पर अवैध कब्जा कर लिया है।प्रतापनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी।इस बीच आरोपी ने अपने अधिवक्ता के मार्फत जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका पेश कर कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है।अपर लोक अभियोजक नटवरलाल शर्मा ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्त ने सोची समझी साजिश के तहत दीवानी अदालतों में असत्य व बनावटी तथ्यों के आधार पर प्रकरण दायर कर रखे हैं,मामला पुलिस के अनुसंधान के अधीन है।कोर्ट ने दोनों पक्षों के सुनने के बाद गुरुओं का तालाब निवासी रघुनाथराम पुत्र छोटाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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