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जोधपुर

काला हिरण शिकार प्रकरण में सलमान को जमानत तो मिली, लेकिन लग गई है ये पाबंदी

काला हिरण शिकार प्रकरण में सलमान को जमानत तो मिली, लेकिन लग गई है ये पाबंदी

जोधपुरApr 07, 2018 / 03:32 pm

Nidhi Mishra

Salman Khan kala hiran shikar case- court put ban on abroad visit

Salman Khan kala hiran shikar case- court put ban on abroad visit

जोधपुर। 20 वर्ष पुराने काला हिरण शिकार प्रकरण में सलमान खान काे पचास हजार के मुचलके पर जमानत मिल गर्इ है। जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश रविन्द्र कुमार जोशी ने यह फैसला सुनाया। साथ ही सलमान के विदेश जाने पर रोक लगा दी गई है। स्थानीय निवासी राजकुमार शर्मा तथा चंपालाल सोनी दोनों ने जमानत दी है। 25—25 हजार रुपए के दो जमानती थे। इसके अलावा सलमान पर लगाया गया दस हजार रुपये का जुर्माना भी स्थगित कर दिया गया है। सलमान खान मामले में अब आगामी पेशी सात मई, 2018 को होगी।
फैंस के चेहरे पर आई रौनक
सलमान को बेल मिलने की खबर आते ही जोधपुर कोर्ट के बाहर जोरदार हंगामा शुरू हो गया। कोर्ट के बाहर सलमान के फेवर में नारेबाजी, आतिशबाजी हुई। लोगों ने खूब शोर शराबा किया। सलमान के प्रशंसकों के चेहरों पर रौनक आ गई। वहीं सलमान खान की दोनों बहनें अर्पिता और अलवीरा भी कोर्ट पहुंची थी। फैसला सुनकर दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फैसले से सलमान के लाखाें प्रशंसकाें ने भी राहत की सांस ली है।

अदालत में सुनवार्इ के दाैरान खड़े-खड़े अलवीरा को कोर्ट परिसर में ही चक्कर आ गए। इसके बाद कुछ देर आराम करने बाद वे फिर से काेर्ट रूम में आर्इं। आज निचली अदालत का रिकॉर्ड आने के बाद सरकारी वकील ने जमानत का विरोध किया और सलमान के वकीलों ने कोर्ट की जमानत के लिए सभी शर्त मानते हुए जमानत की गुहार की।
इससे पहले सलमान की याचिका पर सुनवाई कर रहे जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार जोशी का तबादला होने के बाद सुनवाई को लेकर संशय बना हुआ था, लेकिन बाद में साफ हुआ कि स्थानांतरण के बाद भी सुनवाई कर जज फैसला सुना सकते हैं।
सलमान खान को जोधपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने काला हिरण शिकार प्रकरण में पांच साल की सजा एवं दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके बाद सलमान ने डीजे कोर्ट में सजा स्थगन और जमानत के लिए अपील की है, जिस पर डीजे कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की थी।
डीजे कोर्ट के आदेश पर ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड पेश किया गया। इसको देखकर सरकारी वकील पोकरराम विश्नोई ने जमानत का विरोध करते हुए कहा दुर्लभतम जीव के शिकार का प्रकरण है और इसमें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। वहीं सलमान के वकील महेश बोड़ा ने कहा हम सभी शर्त मानने को तैयार हैं और अब तक सलमान ने सभी शर्तों का पालन किया है। इसी वजह से जमानत दी जानी चाहिए।

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