शिकार मामले में सलमान पर चार केस दर्ज हुए. पहला और दूसरा – मथानिया और भवाद में दो चिंकारा के शिकार के लिए दो अलग-अलग मामले
लाइसेंस खत्म होने के बाद भी
.32 और .22 बोर की रायफल रखने का। चौथा मामला आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया.
कितने मामलों में सजा, कितनों में बाकी? 1. कांकाणी गांव केस: इस मामले में अदालत ने सलमान को दोषी करार दिया है ।
5 अप्रेल 2018 को 5 साल की सजा दी थी, इस मामले में सलमान ने सत्र न्यायालय में अपील कर रखी है।
10 अप्रैल 2006 को सीजेएम कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी।
सलमान हाईकोर्ट गए,
25 जुलाई 2016 को उन्हें बरी कर दिया गया। राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।
सीजेएम कोर्ट ने 17 फरवरी 2006 को सलमान को दोषी करार दिया और एक साल की सजा सुनाई. हाईकोर्ट ने इस मामले में भी सलमान को बरी कर दिया है. राज्य सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रखी है।
18 जनवरी 2017 को कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था. राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है। 17 जून 2019 सलमान के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत दी गई दो अर्जियो को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला के न्यायाधीश अंकित रमन ने खारिज कर दी।