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मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मीडिया से बातचीत में अपने तीन दिन के दौरे और चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई बैठकों के बारे में भी जानकारी देते हुए यह बात कही। आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि कोई मतदाता यह जानना चाहता है कि किसी उम्मीदवार का आपराधिक बैकग्राउंड है या नहीं। इसके लिए ‘नो योर कैंडिडेट’ एप्लिकेशन है। इसमें उम्मीदवार का पूरा शपथ पत्र अपलोड होगा। इसके साथ ही खुद ऐसे बैकग्राउंड के प्रत्याशी को भी समाचार पत्रों में अपनी जानकारी देनी होगी। उन्होंने बताया कि पहली बार वोट फॉर होम की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग और 40 फीसदी से ज्यादा दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए यह सुविधा उपलब्ध होगी। चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 5 दिन के अंदर अंदर वोट फॉर होम की सुविधा पाने वाले मतदाताओं को फॉर्म भरना होगा। इसके बाद चुनाव आयोग उनके घर से ही वोट डालने की व्यवस्था करेगा। यह भी पढ़ें