41 में से 22 आवेदन खारिज पीठ ने पाया कि बालोतरा के एसडीएम को 41 आवेदन मिले थे, जिनमें से 19 को स्वीकार किया गया और 22 को खारिज कर दिया गया। जिनके आवेदन खारिज हो गए थे, उन्होंने हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन पेश कर दावा किया कि इस फैसले से भूमि पर उनके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। खंडपीठ ने कहा कि जिनके आवेदन एसडीएम, बालोतरा ने खारिज कर दिए गए थे, वे कानून के तहत उपलब्ध उचित उपाय का लाभ उठाकर उसे चुनौती दे सकते हैं।