जोधपुर

rajasthan high court: मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरणः दो सप्ताह में एसओपी लागू करने के निर्देश

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरणों और ऐसे दावों की सुनवाई का अतिरिक्त दायित्व निभा रही अदालतों में स्टाफ की नियमित निगरानी करते हुए मंत्रालयिक कर्मचारियों की रिक्तियां भरने के लिए समय-समय पर उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

जोधपुरMay 04, 2023 / 12:34 am

hanuman galwa

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मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरणः दो सप्ताह में एसओपी लागू करने के निर्देश
जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरणों और ऐसे दावों की सुनवाई का अतिरिक्त दायित्व निभा रही अदालतों में स्टाफ की नियमित निगरानी करते हुए मंत्रालयिक कर्मचारियों की रिक्तियां भरने के लिए समय-समय पर उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन को दो सप्ताह की अवधि के भीतर दावेदारों को मुआवजे के शीघ्र वितरण के लिए एसओपी तैयार करने को कहा है।
न्यायाधीश विजय बिश्नोई और न्यायाधीश प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने जिला अभिभाषक संघ, बांसवाड़ा की याचिका को निस्तारित करते हुए कहा कि एसओपी को सभी अधिकरणों व अतिरिक्त दायित्व निभा रही अदालतों को लागू करने के लिए भेजा जाए। वर्ष 2016 में अभिभाषक संघ के प्रतिवेदन पर हाईकोर्ट ने स्व प्रेरणा से याचिका दर्ज कर सुनवाई प्रारंभ की थी। अतिरिक्त महाधिवक्ता संदीप शाह ने कहा कि अब मंत्रालयिक कर्मचारियों की कमी की स्थिति नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनिल भंडारी ने पक्ष रखा। खंडपीठ ने कहा कि मूल उद्देश्य पूरा होने के चलते अब याचिका को निस्तारित करना उचित है।

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