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185 एमवी एक्ट में क्या है प्रावधान किसी व्यक्ति के खून में अल्कोहल की मात्रा का विश्लेषण करने के लिए ब्रेथ एन्हलाइजर का उपयोग किया जाता है। प्रति 100 मिलीलीटर खून में 30 मिलीग्राम से अधिक अल्कोहल पाया जाता है तो वह व्यक्ति नशे में वाहन चलाने या प्रभाव में ड्राइविंग करना माना जाता है। ड्रग्स के सेवन में भी यही मापदण्ड लागू होता है। ऐसे व्यक्ति को वाहन चलाने असमर्थ और नियम तोडऩे वाला माना जाता है।
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प्रत्येक थानों में ब्रेथ एन्हलाइजर की सुविधा शराब पीकर वाहन चलाने वालों की जांच के लिए पुलिस मुख्यालय से प्रत्येक थानों में ब्रेथ एन्हलाइजर मशीन दी गई है। ट्रैफिक पुलिस के पास भी ब्रेथ एन्हलाइजर है। जिसकी मदद से किसी भी वाहन चालक की मौके पर जांच की जा सकती है। वहीं, अस्पताल ले जाकर रक्त जांच से भी नशे में वाहन चलाने की जांच कराई जाती है।
क्लब, रिसोर्ट व होटलों से निकलने वालों चालकों की अनदेखी रात होते ही होटल, क्लब व रिसोर्टों में शराब के मयखाने लग जाते हैं। पार्टियों में भी शराब का सेवन होता है। वहीं, बार व बीयर बार व शराब की दुकानों पर भी यही हालात हैं। देर रात सभी वाहन लेकर गंतव्य के लिए निकलते हैं। अधिकांश चालक शराब के नशे में होते हैं। पुलिस व यातायात पुलिस यदि क्लब, होटल व रिसोर्ट के बाहर देर रात कार्रवाई करे तो शराब पीकर वाहन चलाने पर अंकुश लग सकता है।
10 हजार रुपए तक जुर्माना एमवी एक्ट 2016 के संशोधन अधिनियम के तहत शराब पीकर वाहन चलाने पर जुर्माना राशि दो हजार रुपए से बढ़ाकर दस हजार रुपए की गई है। साथ ही वाहन भी जब्त किया जाता है। हालांकि ड्रंक एण्ड ड्राइव का चालान बनाए जाने पर संबंधित कोर्ट ही जुर्माना राशि तय करता है।
ड्रंक एण्ड ड्राइव पर सख्ती सडक़ हादसों में कमी लाने व आमजन के जीवन की सुरक्षा के लिए ड्रंक एण्ड ड्राइव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिमी जिले में इस साल जनवरी से मई तक 185 एमवी एक्ट में 356 चालान बनाए गए हैं। इसी अवधि में गत वर्ष 142 चालान बनाए गए थे।’
गौरव यादव, पुलिस उपायुक्त पश्चिम जोधपुर
चालान के साथ वाहन भी जब्त शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस वर्ष अब तक 115 चालान बनाए गए हैं। वाहन जब्त किए जाते हैं। कोर्ट ही जुर्माना राशि तय करता है।
चालान के साथ वाहन भी जब्त शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस वर्ष अब तक 115 चालान बनाए गए हैं। वाहन जब्त किए जाते हैं। कोर्ट ही जुर्माना राशि तय करता है।
चैनसिंह महेचा, पुलिस उपायुक्त मुख्यालय व यातायात जोधपुर।