सीजे प्रदीप नन्द्राजोग व जस्टिस रामचन्द्रसिंह झाला की खंडपीठ में शहर के चारों कोनों में नए बस स्टैण्ड शुरू करने व निजी तथा सरकारी बसों के शहर में प्रवेश नहीं देने बाबत दायर तीन जनहित याचिकाओं की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जेडीए के अधिवक्ता मनोज भंडारी की ओर से पेश हुए प्रतीक सुराणा ने यह जानकारी दी।
याचिकाकर्ताओं सुशील ओझा, चेनसिंह , विजय भवनानी आदि की ओर से दायर याचिकाओं में अधिवक्ता रणजीत जोशी, राजवेन्द्र सारस्वत व सुनील भंडारी ने पैरवी की, जबकि अप्रार्थी सरकार की ओर से एएजी राजेश पंवार, श्याम पालीवाल, कुलदीप माथुर आदि ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान निजी बस ऑपरेटर्स की ओर से गुहार लगाई गई कि उनके एसोसिएशन की ओर से बोम्बे मोटर्स चौराहा पर एक बस स्टैण्ड संचालित किया जा रहा था, जिसे प्रशासन ने बंद करते हुए कायलाना रोड पर शिफ्ट कर दिया है, जहां यात्रियों के लिए किसी तरह की सुविधा नहीं है।
बोम्बे मोटर्स पर सभी तरह की सुविधाएं मौजूद थी। इस पर खंडपीठ ने अधिवक्ता रणजीत जोशी, कुलदीप माथुर व राजवेन्द्र सारस्वत से बोम्बे मोटर्स स्थित बस स्टैण्ड पर सुविधाए चैक करने व इसकी रिपोर्ट अगली सुनवाई पर देने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। शहर में नए बस स्टैंड होने से यात्रियों को खासा आराम मिलेगा लेकिन जानकारों का कहना है कि जोधपुर में जो स्टैंड पहले से ही उनका ही रखरखाव आदि कार्य सही से नहीं किया जा रहा है। वहीं कई बस चालक स्टैंड पर बसों को रोकने के बजाए जहां मर्जी पड़े वहीं रोक देते हैं।