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यह आदेश 14 से 16 अगस्त तक या इससे पूर्व निरस्त किए जाने तक प्रभावी रहेगा। आदेश के तहत पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र को सामरिक व ऐतिहासिक दृष्टि से संवेदनशील माना गया है। इसी के चलते विभिन्न कार्यक्रमों में ड्रोन के उपयोग को नियंत्रित करने को आवश्यक माना गया है। निषेधाज्ञा की धारा 144 के तहत निम्नलिखित आदेश प्रभावी रहेंगे।
– पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में ड्रोन व किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स का उपयोग करने से पहले सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी जरूरी होगा।
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