मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला देवकुमार खत्री ने 5 अप्रेल 2018 को सलमान खान को शिकार मामले में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत सजा सुनाई थी, जबकि अन्य आरोपी सैफअली खान अभिनेत्री नीलम, तब्बू तथा सोनाली को बरी कर दिया था। सलमान ने सजा को जिला अदालत में चुनौती देते हुए अपील दाखिल की थी। अपील की सुनवाई जिला अदालत में होगी। राज्य सरकार ने सलमान के खिलाफ जिला अदालत में तीन अपीलें दाखिल कर रखी है। इनमें से एक अवैध हथियार मामले में सलमान को 18 जनवरी 2017 को बरी किए जाने के खिलाफ है। दो अन्य अपीलें सलमान पर झूठे शपथ पत्र पेश करने के परिवाद खारिज किए जाने के खिलाफ सरकार ने पेश की है।