जोधपुर

प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की बैंक गारंटी वसूली मामले में सुनवाई आज

एमबीबीएस कोर्स-2020

जोधपुरJan 07, 2021 / 06:16 pm

rajesh dixit

प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की बैंक गारंटी वसूली मामले में सुनवाई आज

जोधपुर। एमबीबीएस कोर्स-2020 में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों द्वारा साढ़े तीन साल की फीस के एवज में ली जा रही बैंक गारंटी को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। पिछले महीने हाईकोर्ट ने बैंक गारंटी वसूलने पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्देश के साथ विशेष अनुमति याचिका को निस्तारित कर दिया कि हाईकोर्ट में लंबित याचिका को एक सप्ताह में निर्णित किया जाए।
मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति तथा न्यायाधीश दिनेश मेहता की कोर्ट के समक्ष गुरुवार को यह मामला आया। खंडपीठ को बताया गया कि याचिकाकर्ता दीपेश सिंह बेनीवाल द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को एक साल की ट्यूशन फीस लेने के बाद शेष साढ़े तीन साल की फीस के लिए बैंक गारंटी लेने की छूट दे रखी है। बैंक गारंटी नहीं देने पर उसके बदले में कॉलेज एक या उससे ज्यादा वर्ष की अग्रिम फीस वसूल रहे हैं। पिछले साल 17 दिसंबर को हाईकोर्ट ने बैंक गारंटी पर अंतरिम रोक लगा दी थी, लेकिन कॉलेजों को बैंक गारंटी के बदले साढ़े 3 साल के शुल्क का बांड प्रस्तुत करने के लिए छात्रों को निर्देशित करने की स्वतंत्रता दी थी। निजी कॉलेजों ने अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर एक बार 24 दिसंबर को रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब विशेष निगरानी याचिका निस्तारित कर दी गई है। एक सप्ताह में जनहित याचिका निर्णित करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश ने याचिका शुक्रवार को वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा की अगुवाई वाली खंडपीठ में सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए।

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