कंज्यूमर कोर्ट ने मल्टीप्लेक्स की टिकट के साथ जबरन पॉपकॉर्न बेचने और बाजार रेट से अधिक पैसे वसूलने को अनुचित व्यापार व्यवहार मानते हुए मल्टीप्लेक्स पर 75 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। परिवादी अनिल भंडारी, उर्मिला भंडारी, रंजू जैन और शांतिचंद पटवा ने परिवाद दायर कर कहा कि उन्होंने मूवी (फिल्म) देखने के लिए 140 रुपए प्रति टिकट के हिसाब से ऑनलाइन टिकट बुक करवाए थे। शास्त्रीनगर क्षेत्र में स्थित सिनेमा हॉल पहुंचने पर उन्हें 90 रुपए के टिकट जारी किए और बताया कि अतिरिक्त 50 रुपए पॉपकॉर्न खरीद के अनिवार्य रूप से लिए हैं। सिनेमा हॉल में उन्हें गत्ते के डिब्बे में महज दस रुपए तक की पॉपकार्न दी गई। मल्टीप्लेक्स के अधिवक्ता ने कहा कि सिनेमा देखने की बुकिंग पेटीएम से की गई है। उसी की जिम्मेदारी बनती है और पेटीएम को तो पक्षकार ही नहीं बनाया, इसलिए परिवाद खारिज किया जाए।
कोर्ट ने जिला कलक्टर को उचित कार्रवाई करने का आदेशजिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष डॉ. श्यामसुन्दर लाटा और सदस्य बलवीर खुडखुड़िया ने परिवाद मंजूर करते हुए दो माह में परिवादी को पॉपकार्न की कीमत दो सौ रुपए, 20 हजार रुपए हर्जाना तथा 5 हजार रुपए परिवाद व्यय देने के आदेश दिए हैं। साथ ही नियमों की अवहेलना कर दर्शकों की मजबूरी का फायदा उठाकर लम्बे समय से पांच-दस रुपए की पॉपकार्न 50 रुपए में बेचने पर उपभोक्ता कल्याण कोष में 50 हजार रुपए जमा कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने जिला कलक्टर को उचित कार्रवाई करने के लिए निर्णय की प्रति भी प्रेषित करने के आदेश दिए।
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