आसाराम ने 20 दिन की मांगी थी पैरोल
आसाराम मौजूदा वक्त में राजस्थान की जोधपुर जेल में सजा काट रहे हैं। आसाराम ने 20 दिन की पैरोल मांगी थी। जिला पैरोल सलाहकार कमेटी ने इस खारिज कर दिया। जिला पैरोल सलाहकार कमेटी ने यह तर्क दिया कि, वह पैरोल रिहाई नियम 2021 के तहत पैरोल के हकदार नहीं हैं। इसके बाद आसाराम ने राजस्थान हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
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आसाराम के वकील ने दिया तर्क
आसाराम के वकील कालूराम भाटी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता 25 अप्रैल 2018 को ट्रायल कोर्ट से दोषी साबित हुआ। जबकि 2021 के नियम 30 जून 2021 को लागू हुए थे। वकील भाटी ने कहा इसलिए आसाराम पैरोल के अधिकारी है। वकील भाटी के तर्क से सहमति जताते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने पुनर्विचार का आदेश जारी किया। अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल जोशी ने पैरोल दिए जाने पर जमकर आपत्ति जताई।
जोधपुर की जेल में बंद हैं आसाराम
आसाराम (81 वर्ष) राजस्थान में अपने आश्रम में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में जोधपुर की जेल में बंद हैं।
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