जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम मामले में सह अभियुक्त व केन्द्रीय कारागृह में २० वर्ष की सजा भुगत रही संचिता उर्फ शिल्पी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
जोधपुर•Sep 29, 2018 / 01:17 pm•
M I Zahir
Asaram's case: Shilpi released on bail
Asaram's case: Shilpi released on bail
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