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सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी देते हुए सरकार ने कहा कि यह छूट सिर्फ एक बार के लिए ही दी जा रही है। सरकारी वकील ने कहा कि Civil Services Exam 2021 में इन अभ्यर्थियों को एक एक्स्ट्रा मौका दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले एक फरवरी को ही कोर्ट में सरकार ने ऐसा करने से स्पष्ट इनकार कर दिया था।
इसके साथ ही केन्द्र सरकार ने कोर्ट में यह भी कहा है कि उम्र सीमा से बाहर हो चुके अभ्यर्थियों को यह राहत नहीं मिलेगी। साथ ही उन अभ्यर्थियों को भी यह छूट नहीं दी जाएगी जिनका आखिरी अटेम्प्ट अभी बाकी है या जो किसी भी श्रेणी में तय आयु सीमा को पार कर चुके हैं।
सरकार के इस जवाब को कोर्ट ने परीक्षा में दुबारा बैठने का अवसर दिए जाने की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं के वकीलों को दिया है और अगली सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख निश्चित की है।
ये है पूरा मामला
उल्लेखनीय है कि इस संबंध में याचिका दायर करने वाले 100 से अधिक कैंडीडेट्स का कहना था कि यह उनका आखिरी अटेम्प्ट है और कोरोना के चलते उनकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी अत्यधिक प्रभावित हुई थी। कुछ कैंडीडेट्स ने कहा था कि कोविड-19 से जुड़े कार्यभार के कारण उन्हें तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया। इसी तरह दूर-दराज के गांवों में रहने वाले अभ्यर्थियों ने खराब इंटरनेट सुविधा और लॉकडाउन का हवाला देते हुए एक आखिरी अवसर मांगा था।
उल्लेखनीय है कि इस संबंध में याचिका दायर करने वाले 100 से अधिक कैंडीडेट्स का कहना था कि यह उनका आखिरी अटेम्प्ट है और कोरोना के चलते उनकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी अत्यधिक प्रभावित हुई थी। कुछ कैंडीडेट्स ने कहा था कि कोविड-19 से जुड़े कार्यभार के कारण उन्हें तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया। इसी तरह दूर-दराज के गांवों में रहने वाले अभ्यर्थियों ने खराब इंटरनेट सुविधा और लॉकडाउन का हवाला देते हुए एक आखिरी अवसर मांगा था।