कुछ स्कूलों के एसआर रजिस्टरों की जांच जिला विद्यालय स्वयं करेंगे। जिससे स्कूलों में किसी प्रकार से कोई फर्जी पंजीकरण न हो सके। बोर्ड की वेबसाइट पर 15 नवंबर तक ही नाम या अन्य विवरण में संशोधन-अपडेशन होगा। बिना किसी ठोस कारण के किसी भी छात्र या छात्रा के विवरण में पूर्ण परिवर्तन करना प्रतिबंधित है। बिना ठोस कारण के ऐसा होता है तो संबंधित दोषी प्रधानाचार्य पर दंडात्मक कार्यवाही हो सकती है। बोर्ड की हाईस्कूल एवं इंटर परीक्षा 2020 के लिए केंद्रों की सूची नौ नवंबर तक वेबसाइट पर ऑनलाइन जारी होगी। प्रमाणपत्र पर नाम, जन्मतिथि, माता-पिता के नाम आदि में गलती होती है।