कोर्ट ने इस मसले पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इससे पहले 31 अगस्त को कोर्ट ने एसएससी की 2017 की संयुक्त ग्रेजुएट लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल परीक्षा के परिणाम घोषित करने पर रोक लगाई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया पूरी प्रक्रिया गड़बडिय़ों से भरी हुई दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह एसएससी में गड़बड़ी कर किसी व्यक्ति को नौकरी करने की अनुमति नहीं दे सकता है।
फरवरी में हुई एसएससी की परीक्षा में भारी गड़बड़ी की शिकायतें मिली थीं। एसएससी का पेपर लीक होने की खबरों के बाद दिल्ली में छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया था। केंद्र सरकार ने मार्च महीने में सीबीआइ जांच का आदेश दिया था। सीबीआइ ने मई में 17 लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज किया था।