इस मामले में प्रो. आर. बी. सिंह की जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग व न्यायाधीश जी आर मूलचंदानी की खण्डपीठ ने सुनवाई की। कई साल से लम्बित इस याचिका में कहा गया है कि राजस्थान विवि में गेस्ट फेकल्टी व उधार के शिक्षकों के भरोसे काम हो रहा है। नियमित भर्तियां नहीं हो रही हैं।
इस मामले में विवि की ओर से कहा गया कि भर्तियां की जा रही हैं। कोर्ट ने सोमवार को दोनों पक्ष सुनने के बाद शिक्षकों की स्थिति के बारे में स्वीकृत पद और खाली पदों को लेकर विवरण तैयार करने को कहा।