लेफ्टिनेंट गवर्नर के कार्यालय ने एक बयान में कहा, “इसके लिए दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम (डीएसईए) 1973 और दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम (डीएसईआर) 1973 में संशोधन की आवश्यकता होगी।” इन भर्तियों के लिए एक चयन समिति का उल्लेख 1973 के दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम में किया गया है। हालांकि, नियमों में उस प्रक्रिया का कोई उल्लेख नहीं है जो यह समिति स्कूलों में शिक्षकों और अन्य स्टाफ सदस्यों की नियुक्ति के लिए उपयोग करेगी। परिणामस्वरूप भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है।
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