विधेयक के मुताबिक केन्द्र या राज्य सरकार अधिसूचना के जरिए ओवर टाइम की अवधि निर्धारित कर सकेगी। पिछले वर्ष सार्वजनिक किए गए विधेयक के मसौदे में ओवर टाइम सहित दिन में कार्य की अवधि 10 घंटे से अधिक नहीं होने और एक तिमाही में 100 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति न होने की बात भी कही गई थी, लेकिन लोक सभा में पेश विधेयक के इन प्रावधानों को शामिल नहीं किया गया है।
व्यावहारिकता को लेकर है संदेह
विशेषज्ञों का कहना है कि ओवर टाइम के लिए कामगार से लिखित सहमति लेना एक अच्छा कदम है, लेकिन जमीनी हकीकतों को देखते हुए कामगारों के अधिकारों को लागू करवाना मुश्किल है। ओवर टाइम करने की इच्छा न होने पर कामगार लिखित सहमति देने से इनकार कर पाएंगे, व्यवहार में यह मुश्किल लगता है।