कार्मिक विभाग ने इसके आदेश दिए। सरकार ने पूर्व सैनिकों पर अगस्त, 2016 से एक्स सर्विसमैन कोटे का दोहरा लाभ लेने पर रोक लगा रखी थी। सरकार ने स्पष्ट किया कि एक बार सरकारी सेवा में आने के बाद पूर्व सैनिक का स्टेट्स सरकारी कर्मचारी का हो जाता है। ऐसे में एक बार लाभ लेकर सरकारी कर्मचारी बने पूर्व फौजियों के लिए उन सीधी भर्तियों में अवसर समाप्त हो गए जिनमें निचले पद के निर्धारित वर्षों का कार्यानुभव आवश्यक होता है।
सरल शब्दों में कहा जाए तो उलझन यों हुई कि पहले से सेवारत पू्र्व फौजी इन भर्तियों में आवेदन इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि वह एक बार आरक्षण का लाभ ले चुके थे। जबकि सीधी भर्ती में भी नियमानुसार पूर्व सैनिकों का कोटा होता है। ऐसे पूर्व फौजी जो पहली बार सरकारी सेवा में आवेदन कर रहे हैं, वे इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि संबंधित पद के लिए निचले पद पर कार्यानुभव अनिवार्य है। नतीजा यह निकला कि कई सीधी भर्तियों में पूर्व सैनिकों के कोटे के पद ही रिक्त रह गए। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर इसी उलझन को सुलझाते हुए अब दोहरे लाभ का रास्ता साफ कर दिया है।