सरकार ने पूर्व सैनिकों पर अगस्त, 2016 से एक्स-सर्विसमैन कोटे का दोहरा लाभ लेने पर रोक लगा रखी थी। सरकार ने स्पष्ट किया कि एक बार सरकारी सेवा में आने के बाद पूर्व सैनिक का स्टेट्स सरकारी कर्मचारी का हो जाता है। ऐसे में एक बार लाभ लेकर सरकारी कर्मचारी बने पूर्व फौजियों के लिए उन सीधी भर्तियों में अवसर समाप्त हो गए जिनमें निचले पद के निर्धारित वर्षों का कार्यानुभव आवश्यक होता है।
उलझन यों हुई कि पहले से सेवारत पूर्व फौजी इन भर्तियों में आवेदन इसलिए नहीं कर पाते थे, क्योंकि वे एक बार आरक्षण का लाभ ले चुके। जबकि सीधी भर्ती में भी नियमानुसार पूर्व सैनिकों का कोटा होता है।