हरियाणा में पूर्व समय के दौरान बैकवर्ड क्लास ब्लाक सी कैटागरी के तहत गु्रप ए व बी श्रेणी के पदों में दस प्रतिशत तथा सी व डी के तहत छह प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया था। जिसे हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया। अदालत ने हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग से रिपोर्ट मांग ली। यह मामला आज भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जिसके चलते पिछड़ा वर्ग की सी कैटागरी के तहत कोई भी नियुक्ति नहीं हो रही है।
सरकार ने बैठक के बाद फैसला किया कि सभी बोर्ड, निगम तथा विभागों में पिछड़ा वर्ग की सी कैटागरी के तहत बैकलॉग को समाप्त किया जाए। इसके लिए सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वह पिछड़ा वर्ग सी कैटागरी के तहत आने वाले पदों को सामान्य श्रेणी/अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत विचार करते हुए भरने की प्रक्रिया को शुरू करें। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि पिछड़ा वर्ग सी कैटागरी के तहत आवेदन करने वालों को सामान्य श्रेणी, अनारक्षित श्रेणी तथा आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के समान मानते हुए उनके आवेदन को आगे बढ़ाया जा सकता है।