अगस्त 2019 में श्रम मंत्री की अध्यक्षता में ईपीएफओ का फैसला लेने वाला शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने 6.3 लाख पेंशनभोगियों के लिए कम्युटेशन की सुविधा बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।
6.3 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा
EPFO अपने 135 क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए 65 लाख पेंशनर्स को पेंशन देता है। फरवरी में श्रम मंत्रालय ने EPS-95 के तहत पेंशन कम्युटेशन की व्यवस्था को बहाल करने के EPFO के फैसले को लागू कर दिया था। इससे 6.3 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा।
EPFO अपने 135 क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए 65 लाख पेंशनर्स को पेंशन देता है। फरवरी में श्रम मंत्रालय ने EPS-95 के तहत पेंशन कम्युटेशन की व्यवस्था को बहाल करने के EPFO के फैसले को लागू कर दिया था। इससे 6.3 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा।
सब्सक्राइबर द्वारा पेंशन फंड से आंशिक तौर पर निकासी करने पर 15 साल तक कम पेंशन मिलता है। इस व्यवस्था को पेंशन कम्युटेशन कहते हैं। मंत्रालय के फैसले के बाद ये पेंशनर्स भी 15 साल पूरे होने के बाद पूरी पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं।