झुंझुनू

डार्क जोन की शर्त हटते ही किसानों में मची सूरज से सिंचाई करने की होड़

जिले में करीब पांच हजार छोटे-बड़े किसान सोलर पंप लगवाकर सिंचाई कर रहे हैं। वर्तमान में जिले में डार्क जोन की शर्ते हटा दी गई हैं। उद्यान विभाग के अधिकारियों की मानें तो जिले में लग चुके पांच हजार के करीब सोलर पंप से आधे किसानों ने अनुदान पर सोलर पंप लगवाएं हैं।

झुंझुनूAug 01, 2021 / 11:26 pm

Jitendra

डार्क जोन की शर्त हटते ही किसानों में मची सूरज से सिंचाई करने की होड़

झुंझुनूं. पिछले कुछ महीनों से जिले के किसान परंपरागत खेती के साथ-साथ आधुनिक तौर-तरीकों से खेतीबाड़ी करने लगे हैं। परंतु कुओं के आने वाले भारी-भरकम बिजली के बिल और कनेक्शन में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए सौर ऊर्जा से पंप चलाकर सिंचाई करना पसंद करने लगे हैं। यही कारण है कि जिले में करीब पांच हजार छोटे-बड़े किसान सोलर पंप लगवाकर सिंचाई कर रहे हैं। वर्तमान में जिले में डार्क जोन की शर्ते हटा दी गई हैं। उद्यान विभाग के अधिकारियों की मानें तो जिले में लग चुके पांच हजार के करीब सोलर पंप से आधे किसानों ने अनुदान पर सोलर पंप लगवाएं हैं। जबकि आधे ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपने बिना अनुदान के अपने खर्चे पर सोलर पंच लगवाकर सिंचाई कर रहे हैं।
60 फीसदी अनुदान
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) के तहत उद्यान विभाग के माध्यम से किसानों को 60 फीसदी अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान किसानों को तीन एचपी, पांच एचपी, साढ़े सात एचपी और दस एचपी का सोलर पंप लगवाने पर मिलता है। जिले में वर्तमान में चार कंपनियां सोलर पंप लगाने का कार्य कर रही हैं।
मैं किसान: मुझे सोलर पंप के लिए क्या करना होगा
अगर आप सोलर पंप अपने खेत में लगवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास पात्रता के अनुसार खुद के स्वामित्व की भूमि और टयूबवैल का होना जरूरी है। अगर भूमि और टयूबवैल है तो आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जमीन की जमाबंदी, नक्शा आदि ई-मित्र पर ले जाकर आवेदन करना होगा। ई-मित्र वाला आवेदन कर आपको टोकन दे देगा। इसके बाद उद्यान विभाग के अधिकारी फाइलों के सत्यापन और निरीक्षण के बाद आपको पात्र होने पर अनुमति देंगे। इसके बाद जिले में सोलर पंप लगवाने वाली मनपंसद किसी भी कंपनी से आप सोलर पंप सेट लगवा सकते हैं। इसके लिए सोलर पंप सेट के अनुसार आपकी हिस्सा राशि ली जाएगी। आवेदन कृषि विभाग की अधिकृत वेबसाइट राज किसान पोर्टल पर कभी भी किए जा सकते हैं।
पंपों की कीमत
पंप कुल कीमत किसान हिस्सा
तीन एचपी 169830/- 67932/-
पांच एचपी 237961/- 95185/-
71/2एचपी 352207/- 140883/-
10एचपी 449213/-237889/

कितनी भूमि जरूरी
03 एचपी पंप : 0.5 है.
05 एचपी पंप : 0.75 है.
-7.5 एचपी पंप : 01 है.
-10 एचपी पंप : 1.5 है.
(भूमि स्वामित्व जरूरी)
आवेदन की कोई समय सीमा नहीं
सोलर पंप लगाने पर 60 फीसदी अनुदान दिया जाता है। सामान्य किसान जिन्होंने 31 मई 2019 तक तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसान, जिन्होंने 30 जून 2021 तक की तिथि में आनलाईन आवेदन किया था। वे किसान अब अपने खेतों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करवा सकेंगे। निर्धारित समयावधि में आ रहे किसान अपनी मूल पत्रावली आवश्यक दस्तावेज तैयार कर 16 अगस्त 2021 तक सहायक निदेशक उद्यान कार्यालय में जमा करा दें। नए आवेदन की कोई समय सीमा नहीं है।
शीशराम जाखड़, सहायक निदेशक उद्यान विभाग झुंझुनूं

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