झांसी

महिला डॉक्टर के साथ क्लीनिक में रेप, शटर बंद करके साथी डॉक्टर ने की दरिंदगी, फिर बनाया अश्लील वीडियो

झांसी में एक क्लिनिक के अंदर महिला डॉक्टर के साथ रेप का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोपी डेंटल चिकित्सक ने पीड़िता को नशीला पदार्थ मिलाकर कोल्ड ड्रिंक पिलाया और शटर बंद कर दरिंदगी की।

झांसीJun 02, 2024 / 06:38 pm

Ramnaresh Yadav

कोर्ट के आदेश से लिखा गया मुकदमा

झांसी में एक क्लिनिक के अंदर महिला डॉक्टर से रेप का गंभीर मामला सामने आया है। आरोपी डेंटल चिकित्सक ने पीड़िता को कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और फिर क्लिनिक का शटर बंद कर घिनौना कृत्य किया। आरोपी ने इस घटना का अश्लील वीडियो भी बना लिया। जब पीड़िता ने पुलिस से संपर्क किया, तो पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। मजबूर होकर पीड़िता को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। कोर्ट के आदेश पर अब आरोपी डॉ. राघवेंद्र कनकने और उसके माता-पिता के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

पति की मौत के बाद मदद के नाम पर दरिंदगी

महिला दंत चिकित्सक की उम्र 45 साल है और उनके पति का निधन हो चुका है। पीड़िता ने बताया कि उनके पति की मित्रता डॉ. रवि कनकने, उनकी पत्नी सुधा कनकने और उनके बेटे डॉ. राघवेंद्र कनकने से थी। पति की मौत के बाद आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। ऐसे में, डॉ. रवि ने बेटे डॉ. राघवेंद्र के साथ क्लिनिक में बैठने के लिए कहा। इस प्रकार वह गदीगर का टपरा स्थित डॉ. राघवेंद्र के क्लिनिक पर जाने लगीं।

8 नवंबर 2023 की घटना

8 नवंबर 2023 को, जब पीड़िता क्लिनिक पहुंची, तो वहां कोई मरीज नहीं था। रोजाना की तरह डॉ. राघवेंद्र ने कोल्डड्रिंक और स्नैक्स मंगवाए। कोल्डड्रिंक पीने के बाद पीड़िता बेहोश हो गई। इसके बाद, डॉ. राघवेंद्र ने क्लिनिक का शटर बंद कर दरिंदगी शुरू की। विरोध करने पर उसने सर्जिकल ब्लेड उठाकर जान से मारने की धमकी देते हुए रेप किया और इस घटना का वीडियो बना लिया। घटना के बाद पीड़िता को क्लिनिक से बाहर निकाल दिया गया।

पुलिस से न्याय की उम्मीद, मिली निराशा

पीड़िता का कहना है कि घटना के बाद वह कोतवाली थाना जाकर शिकायत दर्ज कराने गईं। पुलिस क्लिनिक पर पहुंची, लेकिन वहां डॉ. राघवेंद्र नहीं मिला। इसके बाद, पुलिस उसे लेकर आरोपी के घर गई और उसके माता-पिता को घटना की जानकारी दी। तब आरोपी के माता-पिता ने गलती मानते हुए राघवेंद्र से शादी कराने का आश्वासन दिया। लेकिन बाद में, आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर घर बुलाकर फिर से रेप किया और परिवार शादी कराने से मुकर गया।

कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज

पुलिस में शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद पीड़िता ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर, पुलिस ने डॉ. राघवेंद्र, डॉ. रवि और सुधा के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 341, 323 और 506 के तहत केस दर्ज किया है। सीओ सिटी राजेश राय का कहना है कि केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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